शिक्षक ख़बर

अवकाश सूचना: कितने दिनों की होती है आकस्मिक अवकाश, और अन्य अवकाश के साथ एक साथ कितने दिनों की मिल सकती है छुट्टी ?

×

अवकाश सूचना: कितने दिनों की होती है आकस्मिक अवकाश, और अन्य अवकाश के साथ एक साथ कितने दिनों की मिल सकती है छुट्टी ?

Share this article

बिहार सरकार के अधीन कार्यरत कर्मियों को अक्सर इस बात की चिंता रहती है कि उनके लिए सरकार द्वारा कौन-कौन की अवकाश मान्य है और कितने दिनों की होती है।

और उसमें भी खास कर महिला कर्मियों के लिए आकस्मिक अवकाश बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी आवश्कता उन्हें प्रत्येक माह होती है। और आकस्मिक अवकाश ना होने की सुरत में उनके लिए कार्य कर पाना काफी कठिन हो जाता।

इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कहा है कि महिला कर्मचारियों को प्रत्येक माह में दो दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के सम्बन्ध में बिहार सरकार द्वारा पहले से ही पत्र जारी किया जा चुका है।

सरकार द्वारा जारी कुछ खास प्वाइंट

1. सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न सेवा संघों की माँग एवं उनसे हुए समझौते को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य के सभी नियमित महिला सरकारी कर्मचारियों को प्रत्येक माह में दो दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधा दी जाए।

2. यह विशेष आकस्मिक अवकाश सरकारी सेवक को पंचांग वर्ष में अनुमान्य आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त होगा।

3. यह छुट्टी प्रत्येक माह में दो लगातार दिनों के लिए एक ही बार अनुमान्य होगी।

4. विशेष आकस्मिक छुट्टी देने का अधिकार उन पदाधिकारियों को रहेगा जिनका वर्तमान नियम के अनुसार आकस्मिक छुट्टी स्वीकार करने की शक्ति प्रदत्त हैं।

5. यह छुट्टी सार्वजनिक अवकाश आकस्मिक अवकाश एवं रविवार को मिलाकर लगातार 12 दिनों तक एक साथ उपभोग कराने की बिहार सेवा संहिता के परिशिष्ट 13 के नियम 2 (ख) में उल्लिखित सीमावधि के अधीन गणित होगी।

बिहार सरकार वित्त विभाग, सूचना का अधिकार द्वारा

बिहार सरकार वित्त विभाग, सूचना का अधिकार द्वारा

विशेष आकस्मिक अवकाश

बिहार सरकार वित्त विभाग, स्पष्टीकरण

इसे भी पढ़ें >>>