अब सरकारी कार्यक्रमों और स्कूलों में पूरा 6 छंद वाला वंदे मातरम होगा अनिवार्य
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। अब सरकारी कार्यक्रमों और स्कूलों में 6 छंद वाला पूरा वंदे मातरम बजाना या गाना अनिवार्य कर दिया गया है।
सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि अब छोटा या अधूरा संस्करण नहीं चलेगा, पूरा 6 छंद ही गाया जाएगा।
केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान: क्या बदला है नए नियम में?
नए नियम के अनुसार अब जब भी किसी सरकारी कार्यक्रम या स्कूल में वंदे मातरम बजेगा, तो सभी को सम्मान में खड़ा रहना जरूरी होगा।
यानि कि कोई बैठे नहीं रहेगा, सभी लोग सावधान मुद्रा में खड़े रहेंगे।
सरकार का कहना है कि यह फैसला राष्ट्रगीत के सम्मान को और मजबूत करने के लिए लिया गया है।
कितनी देर बजेगा वंदे मातरम?
जारी गाइडलाइंस के मुताबिक 6 छंद वाला पूरा वंदे मातरम करीब 3 मिनट 10 सेकंड तक चलेगा।
पहले कई जगह सिर्फ कुछ पंक्तियां ही गाई जाती थी, लेकिन अब पूरा गीत अनिवार्य कर दिया गया है।
अगर जन गण मन भी बजता है तो?
अगर किसी कार्यक्रम में वंदे मातरम और जन गण मन दोनों बजाए जाते हैं, तो अब क्रम भी तय कर दिया गया है।
सबसे पहले वंदे मातरम बजेगा, उसके बाद जन गण मन गाया जाएगा।
सिनेमाघरों में क्या होगा?
सरकार ने साफ कर दिया है कि यह नियम सिनेमाघरों में लागू नहीं होगा।
यानि कि स्कूलों और सरकारी कार्यक्रमों में तो यह जरूरी रहेगा, लेकिन मूवी थिएटर में यह अनिवार्य नहीं है।
लोगों पर क्या असर पड़ेगा?
माना जा रहा है कि इस फैसले से स्कूलों में बच्चों के बीच राष्ट्रगीत के प्रति सम्मान और बढ़ेगा।
सरकार चाहती है कि लोग वंदे मातरम को सिर्फ औपचारिकता ना समझें, बल्कि पूरे सम्मान के साथ गाएं।
अब देखना यह होगा कि अलग-अलग राज्यों में इस नियम को कैसे लागू किया जाता है।
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