बिहार सरकार द्वारा जाति आधारित गणना-2022 के निमित गणना पदाधिकारियों एवं गणना कर्मियों के प्रशिक्षण एवं संख्या के निर्धारण के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया गया है।
जाति आधारित गणना-2022 राज्य सरकार के द्वारा पूरे बिहार राज्य में निर्धारित अवधि में संपन्न कराया जायेगा। यह कार्य मोबाइल एप, गणना प्रपत्रों एवं पोर्टल के माध्यम से किया जाना है।
अतएव गणना कार्य में तकनीकी बिन्दुओं को देखते हुए इसका कार्य को प्रारंभ करने के पूर्व गणना कार्य से संलग्न सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों के लिए गहन प्रशिक्षण लिया जाना बहुत आवश्यक है, ताकि आंकड़ों का समय पर गुणवत्तापूर्व संकलन हो सके।
किसकी क्या भूमिका ?
जिलास्तरीय अधिकारी एवं चार्ज अधिकारी / सहायक चार्ज अधिकारी के प्रशिक्षण का प्राथमिक उद्येश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिला एवं चार्ज स्तर पर उनकी भूमिका एवं उत्तरदायित्व उन्हें स्पष्ट रूप से ज्ञात हो सके,
साथ ही जिला में कार्य करने वाले सभी गणना कर्मियों को उनके द्वारा संपादित किये जाने वाले गणना कार्य के सभी पहुलओं का भली-भाँति प्रशिक्षण दिया जायेगा ताकि गणना कार्य निर्धारित समय में उनके द्वारा संपन्न किया जा सके।
2. जिला पदाधिकारियों से गणना / उप-गणना ब्लॉक का चार्जवार निर्धारण कर उपलब्ध कराया गया है। जिसके अनुसार सभी 38 जिलों में कुल गणना / उप-गणना ब्लॉक की संख्या 238033 प्रतिवेदित की गई है। तदनुसार, प्रगणकों की संख्या भी 238033 होगी।
प्रत्येक 06 प्रगणकों पर एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जानी है। प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार कुल पर्यवेक्षकों की संख्या 39672 है। आकस्मिक स्थिति को देखते हुये प्रगणकों और पर्यवेक्षकों में अधिकतम 10 प्रतिशत अतिरिक्त का प्रावधान किया जा सकता है।
तदनुसार, कुल प्रगणकों की संख्या 261836 एवं पर्यवेक्षकों की संख्या 43839 होगी। इस प्रकार चार्ज स्तर पर कुल प्रगणक एवं पर्यवेक्षकों की समेकित संख्या 305476 होगी, जिन्हें गणना कार्य हेतु प्रशिक्षित किया जाना है।
मास्टर ट्रेनरों से संबंधित
3. गणना कार्य के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था पद के क्रमानुसार की गयी है, जो त्रिस्तरीय प्रशिक्षण के रूप में संपन्न की जा सकती है। मास्टर ट्रेनर को बिपार्ड में प्रशिक्षण दिया जा सकता है।
मास्टर ट्रेनरों के द्वारा जिला स्तरीय प्रशिक्षण में जिला स्तरीय पदाधिकारियों, चार्ज अधिकारियों, सहायक चार्ज अधिकारियों, फील्ड ट्रेनरों तथा तकनीकी सहायकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है।
इन जिला स्तरीय प्रशिक्षण में प्रशिक्षित ट्रेनरों के द्वारा मास्टर ट्रेनर के पर्यवेक्षण एवं जिला पदाधिकारी के निर्देशन में चार्जों में सभी पर्यवेक्षक तथा प्रगणकों प्रशिक्षित किया जा सकता है।
बैच का निर्माण हेतु
4. चार्ज स्तर पर प्रगणक एवं पर्यवेक्षक के प्रशिक्षण हेतु चार्ज अधिकारी द्वारा सामान्य रूप से 40 की संख्या को मानते हुये बैच का निर्माण किया जाना है। किसी भी परिस्थिति में 50 से अधिक का बैच नहीं बनाया जायेगा और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि कोई भी बैच अनावश्यक रूप से छोटी संख्या की न हो ।
5. प्रत्येक 2 बैच के प्रशिक्षण हेतु 1 फील्ड ट्रेनर और 1 तकनीकी सहायक को उत्तरदायित्व दिया जाना है, परन्तु आवश्यकतानुसार जिला पदाधिकारी द्वारा स्थानीय परिस्थिति के अनुसार प्रशिक्षण हेतु फील्ड ट्रेनर एवं तकनीकी सहायक को प्रतिनियुक्त किया जायेगा।
6. प्रशिक्षण का कार्य सामान्यतः चार्ज मुख्यालय में किया जाना है। यदि किसी कारणवश चार्ज मुख्यालय के बाहर प्रशिक्षण स्थल निर्धारित किया जाता है तो यह ध्यान रखा जायेगा कि फील्ड ट्रेनर एवं तकनीकी सहायक निकटतम क्षेत्र में पदस्थापित हों।
सामग्री उपलब्ध कराने से संबंधित
7. सभी चार्ज पदाधिकारियों की यह जिम्मेवारी होगी कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने के पूर्व सभी प्रगणक एवं पर्यवेक्षकों के मोबाइल फोन में गणना एप को डॉउनलोड करा दें और प्रशिक्षण के पूर्व उन्हें निम्न सामग्री उपलब्ध करा दें।
• सभी दस प्रपत्रों का एक सेट (प्रगणक नक्शा एवं पर्यवेक्षक नक्शा दो प्रति में)
दिशा-निर्देशिका की एक प्रति
• कोड निर्देशिका की एक प्रति
एक नोट बुक (50 पृष्ठ) • एक काला बॉल पेन
8. प्रशिक्षण की तिथि निर्धारित होने पर चार्ज अधिकारी द्वारा सभी प्रगणक एवं पर्यवेक्षकों को अग्रिम रूप से इसकी विधिवत सूचना दी जायेगी। प्रशिक्षण के पूर्व सभी फील्ड ट्रेनर के साथ प्रशिक्षण की व्यवस्था का समीक्षा भी की जायेगी।
प्रशिक्षण स्थल से जुड़ी गाईडलाइन
9. प्रशिक्षण स्थल निर्धारित करते समय चार्ज अधिकारी निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जायेगा:
• उपयुक्त आकार का कक्ष जिसमें पर्याप्त प्रकाश ( बिजली या प्राकृतिक रोशनी) उपलब्ध हो। ऑडिटोरियम या बहुत बड़े हॉल का चयन नहीं किया जायेगा।
• पीने के पानी की समूचित व्यवस्था
• पुरूष और महिलाओं के लिए साफ-सुथरे पृथक शौचालय की व्यवस्था।
• प्रगणक/पर्यवेक्षकों की संख्या के अनुसार बैठने की समुचित व्यवस्था।
• प्रोजेक्टर और कंप्यूटर की व्यवस्था – पॉवर प्वाइंट प्रजेंटेशन के लिए (मोबाइल एप पर आंकड़ों को एकत्रित करने की प्रक्रिया समझाने के लिए आवश्यक है।)
• ब्लैक बोर्ड एवं चॉक की व्यवस्था।
• प्रशिक्षण हेतु बिजली की व्यवस्था।
10. प्रशिक्षण के अंतिम दिन प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों (सुरक्षित को छोड़कर) को गणना कार्य में प्रयुक्त होने वाले किट सामग्रियों को हस्तगत करा दिया जायेगा।
चार्ज अधिकारी एवं सहायक की जिम्मेदारी
11. चार्ज अधिकारी एवं सहायक चार्ज अधिकारी सभी प्रशिक्षण स्थलों के व्यवस्था प्रभार में रहेंगे और यथासंभव प्रशिक्षण स्थल पर मौजूद रहेंगे। प्रशिक्षण के सत्र जिसमें जाति आधारित गणना के संबंध में सामान्य प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया जायेगा। उसका संचालन चार्ज पदाधिकारी / सहायक चार्ज पदाधिकारी स्वयं करेंगे।
12. प्रशिक्षण प्रत्येक दिन प्रशिक्षण प्रारंभ होने पर और प्रशिक्षण के समाप्ति के समय पर सभी प्रगणक एवं पर्यवेक्षक की उपस्थिति विवरणी हस्ताक्षरित करायी जायेगी और उसी दिन ई-मेल के माध्यम से संबंधित जिला पदाधिकारी को प्रेषित कर दी जायेगी।
13. प्रत्येक प्रशिक्षण स्थल पर एक बैनर लगाया जायेगा, जिससे प्रशिक्षण स्थल की पहचान हो सके। इसके अतिरिक्त A0/ A1 साईज में गणना प्रपत्र को प्रिंट कराकर प्रदर्शित किया जायेगा।
प्रगणक एवं पर्यवेक्षक का कार्य
14. प्रगणक एवं पर्यवेक्षक को प्रशिक्षण के दौरान निम्न बिन्दुओं पर प्रशिक्षण दिया जायेगा.
(क) – जाति आधरित गणना के विषय-वस्तु प्रक्रिया एवं गणना कर्मियों के दायित्व।
( ख ) – गणना एवं उप-गणना ब्लॉक का निर्माण।
(घ) प्रपत्रों एवं कोड निर्देशिका की जानकारी एवं भरने की विधि।
(च) – प्रगणक एवं पर्यवेक्षक नक्शा की तैयारी।
(छ) मकान नंबरीकरण।
(ज) जाति सूची का उपयोग।
(झ) संक्षिप्त मकान सूची की तैयारी।
(ट) – गणना प्रपत्र का प्रशिक्षण।
(ठ) – मोबाईल एप का प्रशिक्षण (प्रगणक भाग )
(ड) – मोबाईल एप का प्रशिक्षण (पर्यवेक्षक भाग)
(ढ) गणना प्रपत्र का हैन्डस् ऑन प्रशिक्षण |
(ण) – मोबाईल एप हैन्डस् – ऑन प्रशिक्षण।
उपरोक्त बिन्दुओं पर पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन विडियो तैयार कर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा स-समय उपलब्ध करा दिया जायेगा।
15. प्रगणक एवं पर्यवेक्षकों को उपरोक्त प्रशिक्षण न्यूनतम दो दिनों की अवधि का आयोजित किया जायेगा है। दो दिवसीय प्रशिक्षण का सत्रवार एवं विषयवार कार्यक्रम अनुलग्नक 1 के रूप में संलग्न है।
16. जिला स्तर पर भी न्यूनतम दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसमें जिला पदाधिकारी द्वारा चयनित पदाधिकारी, सभी चार्ज अधिकारी, सभी सहायक चार्ज अधिकारी, चार्ज अधिकारी द्वारा चयनित फील्ड ट्रेनर एवं जिला स्तर पर उपलब्ध तकनीकी सहायक भाग लेंगे।
इस प्रशिक्षण हेतु भी 40 की संख्या को मानते हुये बैच का निर्माण किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में 50 से अधिक का बैच नहीं बनाया जायेगा और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि कोई भी बैच अनावश्यक रूप से छोटी संख्या की न हो।
17. जिलास्तरीय प्रशिक्षण का उद्घाटन एवं प्रथम सत्र का संचालन जिला पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक दिन प्रशिक्षण प्रारंभ होने पर और प्रशिक्षण के समाप्ति के समय पर उपस्थिति विवरणी हस्ताक्षरित करायी जायेगी और उसी दिन ई-मेल के माध्यम से संबंधित सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित कर दी जायेगी।
18. जिला स्तर पर मास्टर ट्रेनरों द्वारा प्रशिक्षण का कार्य सम्पन्न कराया जायेगा । चार्ज स्तर पर चलने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था और विषय-वस्तु तथा प्रशिक्षण कार्य का प्रबोधन मास्टर ट्रेनरों द्वारा सतत् किया जायेगा।
जिला प्रशासन द्वारा कार्य
19. जिला प्रशासन द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण हेतु कंप्यूटर लैब या अलग से ऐसा कक्ष जिसमें कंप्यूटर उपलब्ध हो, जिसमें मोबाइल एप एवं पोर्टल का हैंड्स ऑन प्रशिक्षण दिया जा सके।
20. दो दिवसीय प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम का सत्रवार विषय-वस्तु से संबंधित विवरणी अनुलग्नक 2 के रूप में संलग्न है।
21. जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी द्वारा चयनित मास्टर ट्रेनरों का दो दिवसीय प्रशिक्षण राज्य स्तरीय संस्थान (बिपार्ड) में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में विस्तृत सूचना अलग से भेजी जायेगी।
जिला से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर राज्य स्तर पर कुल 249 मास्टर ट्रेनरों की प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, जिसमें प्रत्येक जिला के अपर समाहर्त्ता, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी एवं आई० टी० मैनेजर सम्मिलित हैं।
22. जिलावार प्रगणक एवं पर्यवेक्षक की प्रतिवेदित संख्या के आधार पर जिलास्तर पर कुल फील्ड ट्रेनर एवं मास्टर ट्रेनर की संख्या अनुलग्नक 3 के रूप में संलग्न है।
विभागीय पत्र
प्रगणक एवं पर्यवेक्षक प्रशिक्षण, कार्यक्रम शेड्यूल
जिला एवं चार्ज गणना अधिकारीगण, प्रशिक्षण कार्यक्रम शेड्यूल
जिलावार प्रगणक, पर्यवेक्षक, फील्ड ट्रेनरों एवं मास्टर ट्रेनरों की संख्या
प्रशिक्षण के लिए ट्रेनरों की संख्या
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