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पोशाक योजना: मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना अन्तर्गत 104 करोड़ रुपए की राशि आवंटित! देखें रिपोर्ट!

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पोशाक योजना: मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना अन्तर्गत 104 करोड़ रुपए की राशि आवंटित! देखें रिपोर्ट!

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पोशाक योजना

पोशाक योजना: वितीय वर्ष 2023-24 में बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना अन्तर्गत राज्य योजना मद से राज्य के राजकीय / राजकीयकृत / प्रोजेक्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय (उत्क्रमित सहित ) / अनुदानित प्रस्वीकृत अल्पसंख्यक उच्च माध्यमिक विद्यालय / अंगीभूत / संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय / अनुदानित अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसा /

संस्कृत एवं वित्तरहित उच्च माध्यमिक विद्यालयों (इन्टर महाविद्यालय) में कक्षा 9वीं से 10वीं में अध्ययनरत 75 प्रतिशत उपस्थिति वाले 11,02,688 (ग्यारह लाख दो हजार छः सौ अठासी) तथा 11वीं एवं 12वीं में अध्ययनरत 75 प्रतिशत उपस्थिति वाले 3,09,000 (तीन लाख नौ हजार) अर्थात कुल – 14,11,588 (चौदह लाख ग्यारह हजार छः सौ अठासी )

छात्राओं के लिए पोशाक क्रय हेतु प्रति छात्रा ₹1,500 /- (एक हजार पाँच सौ) रुपये की दर से कुल राशि ₹2,11,75,32,000 (दो अरब ग्यारह करोड़ पचहत्तर लाख बत्तीस हजार रुपये की आवश्यकता है। परन्तु तत्काल उपबंध एवं प्रथम अनुपूरक से प्राप्त ₹1,04,00,00,000/- (एक अरब चार करोड़) राशि के व्यय एवं विमुक्ति की स्वीकृति के संबंध में ।

वितीय वर्ष 2023-24 में बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना अन्तर्गत राज्य योजना मद से राज्य के राजकीय / राजकीयकृत / प्रोजेक्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय (उत्क्रमित सहित ) / अनुदानित प्रस्वीकृत अल्पसंख्यक उच्च माध्यनिक विद्यालय / अंगीभूत / संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय / अनुदानित अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसा /

संस्कृत एवं वित्तरहित उच्च माध्यमिक विद्यालयों (इन्टर महाविद्यालय) में कक्षा 9वीं से 10वीं में अध्ययनरत 75 प्रतिशत उपस्थिति वाले 11,02,688 (ग्यारह लाख दो हजार छः सौ अठासी ) तथा 11वीं एवं 12वीं में अध्ययनरत 75 प्रतिशत उपस्थिति वाले 3,09,000 (तीन लाख नौ हजार ) अर्थात कुल – 14,11,688 (चौदह लाख ग्यारह हजार छः सौ अठासी छात्राओं के लिए पोशाक क्रय हेतु प्रति छात्रा ₹1,500/- (एक हजार पाँच सौ) रुपये की दर से कुल राशि ₹2,11,75,32,000 (दो अरब ग्यारह करोड़ पचहत्तर लाख बत्तीस हजार) रुपये की आवश्यकता है ।

परन्तु तत्काल उपबंध एवं प्रथम अनुपूरक से प्राप्त ₹1,04,00,00,000/- (एक अरब चार करोड़) राशि के व्यय एवं विमुक्ति की स्वीकृति का आदेश दिया जाता है।

संदर्भित योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में लाभुकों की संख्या इसके लिए आवश्यक राशि के अंतर्गत उपबंधित एवं प्रथम अनुपूरक से प्राप्त राशि स्वीकृत की जाने वाली राशि एवं शेष राशि जिसे द्वितीय अनुपूरक से व्यवस्था कर व्यय की जाने वाली राशि निम्नवत् है :-

पोशाक योजना: स्वीकृत राशि का व्यय निम्नांकित शीर्ष से किया जायेगा :-

  • (i) मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना” अन्तर्गत ₹71,00,00,000/- (एकहत्तर करोड़ रुपये के व्यय का विकलन मांग संख्या-21 मुख्य शीर्ष-2202 – सामान्य शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष – 02 – माध्यमिक शिक्षा, लघु शीर्ष-107 – छात्रवृत्तियां, उप शीर्ष – 0107 – मुख्यमंत्री बालिक पोशाक योजना, विपत्र कोड-21-2202021070107 विषय शीर्ष-0107. 3402 – प्रोत्साहन में उपबंधित राशि ₹35,00,00,000/- (पैंतीस करोड़) एवं प्रथम अनुपूरक आगणन से प्राप्त ₹36,00,00,000/- (छत्तीस करोड़) अर्थात् कुल – ₹71,00,00,000/- ( एकहत्तर करोड़) से किया जायेगा ।
  • (ii) “मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना’ अन्तर्गत ₹18,00,00,000/- (अठारह करोड़) रुपये के व्यय का विकलन मांग संख्या-21, मुख्य शीर्ष-2202 – सामान्य शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष – 02 – माध्यमिक शिक्षा, लघु शीर्ष – 789 – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष- 0104- मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, विपत्र कोड-21-2202027890104 के अन्तर्गत विषय शीर्ष 0104.3402 – प्रोत्साहन में उपबंधित राशि ₹10,00,00,000 (दस करोड़) एवं प्रथम अनुपूरक आगणन से प्राप्त ₹8,00,00,000/- (आठ करोड़) अर्थात् ₹18,00,00,000/- ( अठारह करोड़) राशि से किया जायेगा ।
  • (iii) “मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना अन्तर्गत ₹15,00,00,000/- (पन्द्रह करोड़) रुपये के व्यय का विकलन मांग संख्या-21 मुख्य शीर्ष-2202 – सामान्य शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चत्तर शिक्षा, लघु शीर्ष-107- छात्रवृत्तियां, उप शीर्ष- 0104- मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, विपत्र कोड-21- 2202031070104 के अन्तर्गत विषय शीर्ष- 0104.3402- प्रोत्साहन में उपबंधित राशि ₹5,00,00,000/- (पाँच करोड़) एवं प्रथम अनुपूरक से प्राप्त ₹10,00,00,000 (दस करोड़) अर्थात् कुल- ₹15,00,00,000/- (पन्द्रह करोड़) राशि से किया जायेगा ।

स्वीकृत राशि का आवंटन विशेष सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा सहायक निदेशक योजना एवं अनुश्रवण – सह – निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, शिक्षा विभाग को निर्गत किया जायेगा।

वित्त विभाग के पत्रांक को०प्र० / PFMS-01/2017-7106 दिनांक 30.08.2019 द्वारा यह संसूचित है कि शिक्षा विभाग द्वारा संचालित लाभुक आधारित योजनाओं का क्रियान्वयन PFMS के माध्यम से किया जायेगा PFMS के माध्यम से DBT कोषांग, शिक्षा विभाग / NIC बिहार, पटना द्वारा 75 प्रतिशत उपस्थिति वाले पात्र लाभुकों के बैंक खाता में राशि अंतरित करने हेतु NIC द्वारा विकसित ई-कल्याण पोर्टल एवं मेघासॉफ्ट (MedhaSoft) सॉफ्टवेयर का उपयोग कर किया जायेगा ।

वित्त विभाग के पत्रांक- एम-4-12 / 2023-730 / वि० दिनांक 18.08.2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य स्कीम अंतर्गत इस योजना के लिए बंधेज को शतप्रतिशत तक शिथिल किया गया है। निकासी के पश्चात् राशि बैंक में पार्क नहीं की जायेगी बल्कि पात्र लाभुकों को खाते में DBT के माध्यम से राशि हस्तान्तरित कर दी जायेगी।

स्वीकृति राशि की निकासी CFMS अंतर्गत सहायक निदेशक योजना एवं अनुश्रवण-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, शिक्षा विभाग द्वारा बिहार ट्रेजरी कोड-2011 के नियम – 270 के अनुसार BTC – FORM-43 पर सचिवालय कोषागार विकास भवन पटना से करते हुए मुख्यमंत्री बिहार शताब्दी बालिका पोशाक योजना के बैंक खाता संख्या-243601000588. IFSC Code ICIC0002436, Branch Name- MOTI DARBAR OPP VISHAL MEGA MART GOLA ROAD DANAPUR, में राशि जमा की जायेगी। तदोपरान्त PFMS के प्लेटफार्म का उपयोग कर NIC से प्राप्त सत्यापित सूची के आधार पर सीधे पात्र लाभुक के खाते में राशि अंतरित की जायेगी ।

पोशाक का क्रय छात्राओं / उनके अभिभावकों द्वारा स्वयं किया जायेगा, जिसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी

(क) विद्यालय के प्राचार्य / प्राचार्या एवं प्रधानाध्यापक / प्रधानाध्यापिका छात्राओं द्वारा क्रय किये गये पोशाक का अभिश्रव (Voucher) छात्राओं से प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि उनका उपयोग अंकेक्षण के समय किया जा सके।

(ख) विद्यालय के प्राचार्य / प्राचार्या एवं प्रधानाध्यापक / प्रधानाध्यापिका यह सुनिश्चित करेंगे कि छात्राओं द्वारा पोशाक योजना की राशि से सिर्फ पोशाक क्रय किया जाय न कि इस राशि का उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए किया जाय। अगर ऐसी सूचना प्राप्त होती तो उक्त राशि उनके माता-पिता से वसुलनीय होगी।

(ग) योजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर संबंधित विद्यालय के प्राचार्य / प्राचार्या एवं प्रधानाध्यापक / प्रधानाध्यापिका एवं जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी करेंगे। राज्य स्तर पर अनुश्रवण, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग करेंगे।

(घ) किसी तृतीय एजेंसी (स्वतंत्र ) से Sample Basis पर भुगतान की जांच करा ली जायेगी।

(ड) अवितरित राशि, यदि कोई हो, को वित्तीय वर्ष के अन्त में कोषागार में जमा कराना सुनिश्चित किया जाये।

(च) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस मद की राशि का उपयोग किसी अन्य मद पर नहीं करेंगे।

उक्त राशि के व्यय की स्वीकृति वित्त विभाग के संकल्प संख्या- एम-4-53 /2007-3758/वि० दिनांक 31.05.2017 की कंडिका-8 के आलोक में प्रदान की जाती है।

प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

राज्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-09/ पोशाक यो०- 01 / 2015 (E-271318) के नोट 19 पर दिनांक 22.09.2023 को प्राप्त है।

वित्त विभागीय पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

इस योजना अंतर्गत व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार में जमा करने की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (मा०शि०) की होगी।

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