Training Update: बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षुओं की 100% उपस्थिति के संबंध में पत्र जारी किया गया है। साथ ही इस सम्बंध में दिशा-निर्देश भी जारी किए गए है।
दिशा निर्देश में खास तौर से प्रशिक्षुओं और साथ ही प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत सभी कर्मचारी एवं पदाधिकारी की अनुपस्तिथि पर ज़ोर दिया गया है।
अगली परीक्षा हेतु फार्म भरने पर लग सकती है रोक
सूत्रों की मानें तो कहा गया है कि सभी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न संचालित कोर्स (डी० एल०एड०, बी०एड०, एम०एड०,) में सारे प्रशिक्षुओं के लिए पाठ्यक्रम सत्र के अंत तक जिसमें प्रयोगात्मक कार्य भी शामिल है।
दिशा निर्देश के तहत न्यूनतम उपस्थिति 85 प्रतिशत अनिवार्य है। तथा 85 प्रतिशत उपस्थिति नहीं होने पर उन्हें अगली परीक्षा हेतु फार्म भरने नहीं दिया जाएगा।
प्रशिक्षण अपडेट: बायोमैट्रिक मशीन से होगी उपस्थिति
विभाग द्वारा आदेश दिया गया है कि प्रशिक्षण संस्थान में सभी प्रशिक्षुओं की उपस्थिति नई समय सारणी को लागू करते हुए शत्प्रतिशत अनिवार्य कर दिया गया है। जिसमें अनुपस्थित पाए जाने वाले प्रशिक्षुओं के विरूद्ध कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ इस निदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश भी दिया गया है।
प्रशिक्षुओं की प्रतिदिन की उपस्थिति बायोमैट्रिक मशीन में दर्ज कराना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही यह भी आश्वस्त हो कि बायोमैट्रिक मशीन का API Access निदेशालय के कार्यालय में हो।
सभी प्रशिक्षुओं का प्रतिदिन गूगल फार्म में उपस्थिति प्रतिवेदन तैयार कर अपराहन 2:00 बजे तक उपलब्ध कराया जाए। ताकि शाम 5:00 बजे की समीक्षात्मक बैठक में इस उपस्थिति पर चर्चा हो सकें।
Training Update: थोड़ी सी चूक और अनुपस्थित
यह भी निर्देश दिया गया है कि Morning School Experience Program (SEP) के पश्चात् प्रशिक्षुओं द्वारा उपस्थिति नहीं दर्ज करने पर उन्हें उस दिन अनुपस्थित माना जाएगा।
इसको सुनिश्चित किया जाए कि प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत सभी कर्मचारी एवं पदाधिकारी उसी Configuration वाली बायोमैट्रिक मशीन का प्रयोग करें जिसकी चर्चा की गयी है।
Configuration (बायोमैट्रिक मशीन)- “e-Time office Timeoffice Face Attendance Machine 2500 v2 with cloud connection with api data in json”
100 प्रतिशत उपस्थिति की अनिवार्यता को सुनिश्चित करने हेतु प्राचार्य / प्रभारी प्राचार्य नियमानुसार उचित कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए।
विभाग द्वारा जारी पत्र!
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