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BPSC Teacher Holiday: बिहार में शिक्षकों के अवकाश को लेकर अधिसूचना जारी! छुट्टी लेने से पहले जान लें ये नियम!

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BPSC Teacher Holiday: बिहार में शिक्षकों के अवकाश को लेकर अधिसूचना जारी! छुट्टी लेने से पहले जान लें ये नियम!

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BPSC Teacher Holiday

BPSC Teacher Holiday: बिहार माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने शिक्षकों की छुट्टी से सम्बंधित एक अधिसूचना जारी किया है। दरअसल बिहार शिक्षा विभाग प्रगति के मार्ग पर चल पड़ा है और इस प्रगति में कोई बाधा न आए इसके लिए पूरा विभाग तत्पर है।

लगातार सभी तरह की मॉनिटरिंग जारी है। और इसमें शिक्षकों का ज्यादा से ज्यादा योगदान हो इस सम्बन्ध में योजनाएं बनाइ जा रही है।

शिक्षकों के अवकाश में हुआ बदलाव

आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव केके पाठक ने सत्र 2023-24 में शिक्षकों के विभाग द्वारा घोषित वार्षिक अवकाश तथा विद्यालय संचालन समय में भी बदलाव किया गया है।

और अब बिहार माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने एक पत्र जारी कर आकस्मिक अवकाश, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, शिशु देखभाल अवकाश, उपार्जित अवकाश से सम्बंधित नियम कायदे बताए।

दरअसल यह नियम कायदे ख़ास तौर से BPSC द्वारा नए बहाल शिक्षकों को सूचित करने के लिए प्रेषित किये गए हैं, जिसमें अवकाश लागू होने की स्थिति तथा अवकाश की अवधि का ख़ास तौर से जिक्र है।

BPSC Teacher Holiday: बिहार शिक्षकों के अवकाश से सम्बंधित जानकारी

  1. आकस्मिक अवकाश (Casual Leave):- एक शैक्षणिक सत्र में 16 दिनों का, लगातार 10 दिनों का लिया जा सकता है, प्रधानाध्यापक द्वारा स्वीकृति और 10% से ज्यादा शिक्षकों को एक दिन में देय नहीं, फोन कॉल या वाट्सऐप स्वीकृति नहीं।
  2. विशेष अवकाश (Sick Leave Or Special Leave):- महिला शिक्षिकाओं को 45 साल की उम्र तक, प्रत्येक माह में दो दिनों का विशेष अवकाश, अनुमान्य है।, प्रधानाध्यापक द्वारा स्वीकृत किये जाने का प्रावधान।
  3. मातृत्व अवकाश (Maternity Leave):– महिला सरकारी सेवकों को मात्र 2 संतान के लिए मातृत्व अवकाश की स्वीकृति दी जा सकेगी, जो अवकाश प्रारंभ होने की तिथि से लगातार 180 दिनों तक की होगी।, प्रधानाध्यापक द्वारा स्वीकृति, प्रतिलिपि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। प्रोबेशन पीरियड में स्वीकृति नहीं
  4. पितृत्व अवकाश (Paternity Leave):- किसी पुरुष सरकारी सेवक को पितृत्व अवकाश की स्वीकृति Maternity की संभावित तिथि के 15 दिन पहले से 6 महीने बाद की अवधि के बीच लगातार 15 दिनों के लिए स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है।, प्रधानाध्यापक द्वारा स्वीकृति, प्रतिलिपि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी।
  5. चिकित्सा अवकाश (Medical Leave):- एक कैलेण्डर वर्ष में 20 (बीस) दिनों का चिकित्सा अवकाश चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर अनुमान्य होगा। पूरी सेवा अवधि में कुल 120 दिनों तक ही चिकित्सा अवकाश संचित होगा। किसी भी एक कैलेण्डर वर्ष में यह अवकाश 90 दिनों के लिए ही एक साथ लिया जा सकेगा। इसे आकस्मिक अवकाश के साथ पूर्व या पश्चात् जोड़ा जा सकेगा।
  6. अर्जित अवकाश (Earned Leave) :- शिक्षकों को प्रथम दो वर्ष की सेवा के उपरान्त प्रत्येक वर्ष में ग्यारह (11) दिनों की छुट्टी अर्जित करते हुए अधिकत्तम 120 दिनों तक संचित होगा। सेवानृित्ति के उपरांत संचित अर्जितावकाश के विरुद्ध कोई भुगतान देय नहीं होगा।
  7. अध्ययन अवकाश (Study Leave) :- शिक्षक को उनकी सेवा अवधि में अधिकतम तीन वर्ष के अवैतनिक अध्ययन अवकाश अनुमान्य होगा। इस अवकाश की अवधि को सेवा में नहीं माना जाएगा।

देखें विभागीय पत्र

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