OLD PENSION SCHEME: हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। राज्य में एक अप्रैल 2023 से पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद अब कर्मचारियों का GPF कटना शुरू हो जाएगा।
राज्य सरकार ने इसके लिए जनरल प्रॉविडेंट फंड रूल्स संशोधित कर दिए हैं। इस संदर्भ में शुक्रवार को वित्त विभाग की तरफ से अधिसूचना भी जारी कर दी गई। अब 15 मई 2003 से वर्ष 2023 के बीच नौकरी लगे करीब 1.36 लाख कर्मचारियों को GPF की सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी।
विभाग ने जारी की अधिसूचना
वित्त विभाग के प्रधान सचिव मनीष गर्ग की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि अस्थाई कर्मचारी के लिए एक साल की निरंतर यानी कंटीन्यूअस सरकारी सेवा पूरी करना GPF को लेकर पात्रता होगी।
अधिसूचना के अनुसार ये नियम अब GPF हिमाचल प्रदेश अमेंडमेंट्स रूल्स, 2023 के नाम से जाने जाएंगे। जैसे ही ये सरकारी गजट का हिस्सा होंगे, उसी समय से यह अस्तित्व में माने जाएंगे।
नए भर्ती होने वाले कर्मचारियों पर भी नियम होंगे लागू
यह अधिसूचना जारी होने के बाद अब संबंधित सरकारी विभागों के DDO,GPF से संबंधित केस महालेखाकार कार्यालय को भेज सकेंगे, क्योंकि जनरल प्रोविडेंट फंड को महालेखाकार ही मैनेज करते हैं। खास बात यह है कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 1960 में बने नियमों को GPF कटौती के लिए प्रभावी किया है। नए भर्ती होने वाले कर्मचारियों पर भी यही नियम प्रभावी होंगे।
NPS या OPS का विकल्प चुनें
अधिसूचना के अनुसार हिमाचल में NPS से OPS में आने वाले कर्मियों को GPF का लाभ भी मिलेगा। अस्थाई कर्मचारी एक साल की निरंतर सर्विस के बाद GPF के पात्र होंगे लेकिन GPF के लिए एक शर्त रहेगी।
जिसके अनुसार जो कर्मचारी 15 मई 2003 से लेकर 31 मार्च 2023 तक NPS के तहत थे और जो कर्मचारी भविष्य में NPS का विकल्प चुनेंगे वह GPF के लिए पात्र नहीं होंगे। वही कर्मचारियों को OPS के अलावा NPS का विकल्प चुनने का विकल्प भी खुला रखा गया है। इसके लिए 2 माह का समय दिया गया है।
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