Teacher Vacancy: देखा जाए तो इस समय बिहार में लाखों अभियर्थियों को अपने शिक्षक बनने का इंतजार है। तो वहीं राज्य सरकार भी लाखों रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए तरह-तरह की निति बना रही है।
ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित और यकीनी बनाने में अहम भूमिका अदा किया जा सके। और बिहार के युवाओं में अपने राज्य की तक़दीर और तस्वीर बदलने की भरपूर छमता, जज़्बा और हौसला मौजूद है।
विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023
बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2023″ के आलोक में पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत पूर्व से उच्च माध्यमिक शिक्षक के 18830 सृजित एवं रिक्त पद.
माध्यमिक शिक्षक के 18880 सृजित एवं रिक्त पद एवं वर्ग 6 से 8 तक के 31982 सृजित एवं रिक्त पद को प्रत्यार्पित करते हुए वर्ग 11 से 12 तक के अध्यापन हेतु शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक के 18830 पद.
वर्ग 9 से 10 तक के अध्यापन हेतु विद्यालय अध्यापक के 18880 पद एवं वर्ग 6 से 8 तक के अध्यापन हेतु विद्यालय अध्यापक के 31982 पद के सृजन की स्वीकृति के संबंध में पत्र जारी किया गया है।
प्रभावी प्रबंधन और शिक्षा में गुणात्मक सुधार
राज्य में प्रारंभिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा के प्रभावी प्रबंधन और शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए विद्यालय स्तर पर प्रभावी हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शिक्षा विभाग बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक का एक नया संवर्ग का गठन किए जाने हेतु “बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2023” अधिसूचित की गई है।
Teacher Vacancy: नियमावली 2023 के राजपत्र में प्रकाशित
बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2023 के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि, यथा दिनांक- 10.04.2023 के उपरांत बिहार जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2006 ( समय-समय पर यथा संशोधित),
जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2020, बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली 2006 ( समय-समय पर यथा संशोधित),
बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2020, बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक ( नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2012 ( समय-समय पर यथा संशोधित),
बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2020, बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2012 ( समय-समय पर यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2020 के तहत शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जा सकेगी।
Teacher Vacancy: सृजित पदों पर होगी नियुक्ति
अंकनीय है कि उक्त नियमावलियों के अधीन नियुक्ति पूर्व में सृजित पद के विरूद्ध जिलों से प्राप्त उच्च माध्यमिक शिक्षक के विभिन्न विषयों में 18830 सृजित पद, माध्यमिक शिक्षक के विभिन्न विषयों में 18880 सृजित पद एवं वर्ग 6 से 8 तक के विभिन्न विषयों के 31982 शिक्षकों के सृजित पदों पर नियुक्ति किया जाना है।
“बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2023 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन राजकीय / राजकीयकृत / प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक एवं उत्क्रमित / नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं प्रारंभिक विद्यालयों में वर्ग 11 से 12 तक के अध्यापन हेतु 18830 विद्यालय अध्यापक,
वर्ग 9 से 10 तक के अध्यापन हेतु 18880 विद्यालय अध्यापक एवं वर्ग 6 से 8 तक के अध्यापन हेतु 31982 विद्यालय अध्यापक के पद पर विषयवार नियुक्ति प्रस्तावित है (अनुलग्नक – 1, 2 एवं 3 संलग्न)। इन विद्यालय अध्यापकों का संवर्ग जिला स्तरीय होगा।
Teacher Vacancy: जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे नियुक्ति प्राधिकार
विद्यालय अध्यापक के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाऐंगे। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से पात्र अभ्यर्थियों का लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन कर इसकी अनुशंसा शिक्षा विभाग को की जायेगी।
शिक्षा विभाग द्वारा उक्त अनुशंसा को संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी, जो इस संवर्ग के विद्यालय अध्यापक के नियुक्ति प्राधिकार होंगे, को नियुक्ति हेतु अग्रसारित कर दिया जायेगा ।
विद्यालय अध्यापक के नवसृजित होने वाले विषयवार पदों को शिक्षा विभाग द्वारा आवश्यकतानुरूप जिलों को आवंटित किया जायेगा। संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा विषयवार पद को आवश्यकतानुरूप विद्यालयों को उपावंटित किया जायेगा ।
Teacher Vacancy: कितनीं होगी किनकी सैलेरी
वार्षिक व्यय भार :- उक्त नियमावली 2023 के अधीन विद्यालय अध्यापक के नवसृजित पद का वेतनादि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये जाने का प्रावधान है।
तदनुरूप उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वर्ग 11 से 12 के 18830 विद्यालय अध्यापक का वेतनादि मूल वेतन 32,000/- (प्रति विद्यालय अध्यापक), वर्ग 9 से 10 के 18880 विद्यालय अध्यापक का वेतनादि मूल वेतन 31,000/- (प्रति विद्यालय अध्यापक) एवं वर्ग 6 से 8 के 31982 विद्यालय अध्यापक का वेतनादि मूल वेतन 28,000/- (प्रति विद्यालय अध्यापक)
एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पद देय भत्ते (महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता एवं मकान किराया भत्ता) पर विद्यालय अध्यापक का पद सृजित किये जाने पर कुल वार्षिक व्यय भार ₹55,12,12,82,400 /- (रूपये पचपन अरब बारह करोड़ बारह लाख बयासी हजार चार सौ मात्र) होगी। इससे संबंधित विवरणी अनुलग्नक – 4 के रूप में संलग्न है।
बजटीय शीर्ष –
विद्यालय अध्यापक के सृजित पद पर नियुक्ति के उपरांत उनके वेतनादि का भुगतान वित्त विभाग द्वारा निर्धारित संगत शीर्ष एवं विपत्र कोड में विकलनीय होगा।
दिनांक – 19.09.2023 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या – 37 के रूप में पृष्ठ – 51 / टि0 पर प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त है।
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