जानें क्या है पूरा मामला:-
अररिया जिले में हाल ही में तीन नगर पंचायतों का गठन किया गया है। इन नवगठित नगर पंचायतों की सीमा के अंदर अवस्थित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को नगर के अनुसार शहरी आवास भत्ता (HRA) दिया जाता है।
परंतु, इन्हीं नगर पंचायतों की सीमा से 8 किलोमीटर की परिधि में स्थित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को अभी तक नगर के अनुसार आवास भत्ता का लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि वे भी नियमानुसार इसके पात्र है।
सरकार के नियमानुसार:-
अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग (बिहार सरकार, पटना) के पत्रांक 1447 दिनांक 22/12/2022 के अनुसार,नवगठित नगर पंचायत सीमा से 8 किलोमीटर की परिधि में अवस्थित विद्यालयों में कार्यरत सभी प्रकार के शिक्षकों को शहरी आवास भत्ता दिए जाने का प्रावधान है। अब जानें बिहार में शिक्षकों को मिलने वाला मकान किराया भाते की पूरी जानकारी
बिहार सरकार के नियमों के अनुसार शिक्षकों को क्षेत्र के आधार पर बेसिक वेतन का अलग-अलग प्रतिशत मकान किराया भत्ता यानी HRA दिया जाता है।
माकन किराया भत्ता यानी HRA की दरें (Area-wise)
| क्षेत्र | HRA प्रतिशत |
|---|---|
| 🏙️ पटना नगर निगम क्षेत्र | 16% – 20% |
| 🌆 अन्य शहरी क्षेत्र (गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा आदि) | 8% – 10% |
| 🏘️ नगर पंचायत / शहर सीमा से 8 किमी तक | लगभग 7.5% |
| 🌾 ग्रामीण क्षेत्र | 4% – 5% |
ध्यान देने योग्य बातें
- HRA केवल Basic Pay पर मिलता है
- DA, TA पर HRA नहीं जुड़ता
- शहर बदलने पर HRA दर भी बदल जाती है
उदाहरण के लिए :
अगर किसी शिक्षक का Basic Pay ₹30,000 है और पोस्टिंग पटना में है —
तो HRA ≈ ₹4,800 से ₹6,000 प्रति माह मिल सकता है।
क्या है शिक्षकों की मांग :-
अररिया जिले के तीन
- रानीगंज
- जोकीहाट
- नरपतगंज
नवगठित नगर पंचायतों की सीमा से 8 किलोमीटर की परिधि में स्थित विद्यालयों में कार्यरत सभी प्रकार के शिक्षकों को शहरी आवास भत्ता स्वीकृत किया जाए
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