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Bihar Teacher: राज्यकर्मी के बाद EPF से होगा NPS में ट्रांसफर! जानें कैसे निकालें EPF खाते से जमा राशि ?

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Bihar Teacher: राज्यकर्मी के बाद EPF से होगा NPS में ट्रांसफर! जानें कैसे निकालें EPF खाते से जमा राशि ?

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राज्यकर्मी के दर्जे की घोषणा के बाद अब नियोजित शिक्षकों का PF अकॉउंट बदल कर EPF से NPS कर दिया जायेगा। आपको बता दें कि EPF में शिक्षकों का 1,800/- रुपय का योगदान होता है साथ ही नियोक्ता(सरकार) का भी 1800 का योगदान होता है, जो वेतन में किसी प्रकार के लाभ और हानि से मुक्त होता है। वहीं NPS थोड़ा अलग होता है। जिसमें कर्मचारियों के मूल वेतन का और महंगाई भत्ते का 10% का योगदान होता है। साथ ही नियोक्ता (सरकार) इसमें कर्मचारियों के मूल वेतन का और महंगाई भत्ते का 13% योगदान देते हैं, जो वेतन में किसी भी प्रकार के लाभ और हानि से प्रभावित होता है। आइए उदहारण से समझते हैं

उदहारण से समझें EPF और NPS योजना में अंतर!

माना की वर्त्तमान में किसी नियोजित प्राथमिक शिक्षक का वेतन 40,193/- है, तो 1,800/- रुपय EPF कटौती के बाद उन्हें उनके बैंक अकाउंट में 38,393/- रुपय प्राप्त होता है। इस इस टेबल की मदद से आसानी से समझें

बेसिक पे 25,450/-
महंगाई भत्ता 11,707/- (46% के हिसाब से)
मकान किराया भत्ता (शहरी क्षेत्रों के लिए 8%)2,036/-
मेडिकल भत्ता 1,000/-
कुल वेतन =40,193/-
EPF कटौती -1,800/-
बैंक में प्राप्त वेतन 38,393/-

वहीं वर्त्तमान में राज्यकर्मी/विशिष्ट प्राथमिक शिक्षक का वेतन (NPS के अंतर्गत) इस प्रकार हो सकता है!

बेसिक पे 25,450/-
महंगाई भत्ता 11,707/- (46% के हिसाब से)
मकान किराया भत्ता (शहरी क्षेत्रों के लिए 8%)2,036/-
मेडिकल भत्ता1,000/-
वाहन परिवहन भत्ता (CTA) (शहरी क्षेत्रों के लिए)2,130/-
कुल वेतन =42,323/-
NPS कटौती -3715/-
बैंक में प्राप्त वेतन 38,606/-

आपको बता दें कि दोनों ही योजना सरकार द्वारा चलाई जाती है। और दोनों के अपने फायदे और नुक्सान हैं इसे पूरी तरह समझने के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in/site_en/AboutEPFO.php, और https://www.npstrust.org.in/about-apy पर विजिट करें!

कैसे होगा EPF से NPS में ट्रांसफर?

  • कर्मचारी के पास एक टियर-1 एनपीएस खाता होना चाहिए, जिसके बिना आप EPF से NPS में राशि ट्रांसफर नहीं कर सकते।
  • कर्मचारी को अपने नियोक्ता के पास को स्थानांतरण फॉर्म जमा करना होगा, जो कर्मचारी की ओर से स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू करेगा।
  • आपको ईपीएफ से कर्मचारी के टियर-1 एनपीएस खाते में स्थानांतरित होने वाली राशि की घोषणा करते हुए एक पत्र का अनुरोध करना होगा। नियोक्ता को अपलोड करते समय टिप्पणी में पीएफ/सेवानिवृत्ति निधि से स्थानांतरण का उल्लेख करना होगा।
  • यदि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, तो मान्यता प्राप्त पीएफ/सेवानिवृत्ति निधि ‘नोडल कार्यालय का नाम – नियोक्ता का नाम – स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या ‘(PRAN)’ के पक्ष में एक चेक/डीडी जारी करेगी।
  • यदि आप एक निजी कर्मचारी हैं, तो चेक/डीडी ‘उपस्थिति का नाम, संग्रह खाता-एनपीएस ट्रस्ट – ग्राहक का नाम – ‘PRAN’ के पक्ष में जारी किया जाएगा।

ज्यादा जानकारी के लिए क्लियर टैक्स के इस लिंक पर जा सकते हैं- https://cleartax.in/s/transferring-epf-amount-nps

कैसे निकालें EPF अकाउंट में जमा राशि?

EPFO पोर्टल से इन दो तरीकों से आसानी से जमा राशि निकाल सकते हैं:

  1. कर्मचारी अपने EPF खाते में जमा राशि कभी भी निकाल सकता है। जिसके लिए उन्हें किसी भी प्रमाण पत्र या अनुमति की आवश्यकता नहीं है। वह अपने खाते में लॉगिन कर अपने जमा राशि को Claim Section में जाकर [फॉर्म-31, 19, 10C & 10D] के अंतर्गत अपने जमा राशि को क्लेम कर सकते हैं। क्लेम करने के लिए खाताधारी को अपने बैंक पासबुक का एक फोटो अपलोड करना है। और 3 से 5 दिनों के भीतर मांगी गई राशि पोर्टल पर पहले से ववेरीफाईड बैंक खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी।
  2. उमंग पोर्टल/एप्प से भी अपने जमा राशि EPF खाते से निकाला जा सकता है। उसके लिए भी पहले उमंग पर मोबाइल नंबर और OTP से लॉगिन करना होगा फिर EPFO सर्विस चुन कर अपना UAN नंबर डालकर OTP से लॉगिन करने के पश्चात रेज क्लेम वाले ऑप्शन पर अपने जमा राशि पाने का अनुरोध कर सकते हैं।

*नोट:- इस खबर में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाने पर कमेंट कर ज़रूर बताएं! और अपनी खबर प्रकाशित करने के लिए मुझे जीमेल पर कांटेक्ट करें gmail: biharteacherhelp@gmail.com साथ ही हमारे काम को सराहने के लिए इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद्।

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