High Court order: जून में सेवा मुक्त होने वाले कर्मचारियों को सरकार को अब वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देना होगा। इसके लिए राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि 30 जून को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी 1 जुलाई से होने वाली सालाना वेतन वृद्धि का लाभ दें, वे कर्मचारी भी वार्षिक वेतन वृद्धि के हकदार है।
याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता विजय पाठक ने पक्ष रखते हुए बताया कि राज्य सरकार ने रिवाइज वेतन स्केल नियम 2008 और 2017 के माध्यम से प्रदेश के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख 1 जुलाई तय की जाती है।
ऐसे कर्मचारी जिन्हें वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जाता
इसके चलते जो कर्मचारी एक दिन पहले यानी तीस जून को रिटायर हो जाते हैं। उन्हें एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जाता, ऐसे में उनकी पेंशन और अन्य लाभों पर भी असर पड़ता है।
याचिका में हाई कोर्ट को यह बताया गया कि राज्य सरकार कर्मचारी को वेतन वृद्धि पूर्व में काम कर चुकी अवधि के आधार पर देती है न कि अग्रिम अवधि के लिए।
किसे जी जाएगी वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ
जब कर्मचारी एक साल काम करने के बाद तीस जून को रिटायर होते हैं तो उन्हें भी एक जुलाई को लगने वाली सालाना वेतन वृद्धि लेने का लाभ मिलना चाहिए। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट भी तय कर चुका है कि जिस कर्मचारी ने रिटायर होने से पहले एक साल तक काम किया है, उसे उस साल की वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाएगी।
दरअसल, राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश छैल बिहारी शर्मा व डेढ़ दर्जन अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया है।
High Court order: कर्मचारियों को मिली राहत
याचिका में बताया गया कि याचिकाकर्ता 30 जून 2016 को रिटायर हुए लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें एक जुलाई को दी जाने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया। कोर्ट ने जब इस संबंध में राज्य सरकार से जवाब मांगा गया तो सरकार की तरफ से जवाब में कहा गया कि “उनकी ओर से रिवाइज वेतन स्केल नियम के तहत कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाती है।” दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है।
और उनके हक में फैसला सुनाते हुए आदेश दिया है कि तीस जून को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी एक जुलाई को दी जाने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए।
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