Ladli Behna Yojana 2023: मध्यप्रदेश राज्य में लाडली बहनों के लिए एक बार फिर से बड़ी खुशखबरी है। दरअसल, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास (Ladli Behna Awas Yojana 2023) योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, यह आवेदन प्रक्रिया 5 अक्टूबर तक ही चलेगा। योग्य उम्मीदवार इस योजना का लाभ समय से पहले-पहले तक उठा सकते हैं।
इस योजना के तहत आवास सुविधा का लाभ मिलने से छूटे हुए परिवारों को मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना के तहत आवास मिलेगा। जारी रिपोर्ट के मुताबिक़ इस योजना के तहत लगभग 5 लाख यानी 4,75,000 से ज्यादा हितग्राहियों को इसका लाभ मिलने की बात कही गई है।
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना
विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग |
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योजना का नाम | मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2023-03-15 |
इस योजना का लाभ कैसे उठाएं!
इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्न चीज़ों का होना आवश्यक है।
- आवश्यक दस्तावेज में समग्र आईडी,
- आधार नम्बर,
- बैंक खाता,
- मनरेगा जॉब कार्ड (यदि उपलब्ध हो),
- लाडली बहना योजना का पंजीयन क्रमांक (केवल लाड़ली बहनों के लिए) है।
इन सभी दस्तावेजों को आवेदक द्वारा स्वयं सत्यापित करना होगा। किसी अन्य से सत्यापित कराने की आवश्यकता नहीं हैं। सभी प्राप्त आवेदनों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। जिला पंचायत अधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद राज्य सरकार द्वारा पात्र परिवारों को आवास आवंटन की कार्यवाही की जाएगी।
किसे मिलेगा लाभ?
- ऐसे परिवार, जिनके आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस एप पोर्टल पर स्वतः रिजेक्ट हो चुके हैं। ऐसे परिवार, जो भारत सरकार के एमआईएस पोर्टल पर दर्ज होने से छूट गए हैं।
- ऐसे परिवार जो सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 एवं आवास प्लस की सूची में शामिल नहीं हैं तथा उन्हें किसी भी सरकारी योजना में आवास नहीं मिला है।
- योजना में ऐसे परिवार भी शामिल होंगे जिनके पास पक्की छत वाले मकान नहीं है अथवा जो दो कमरों तक के कच्चे मकानों में निवासरत है। ऐसे परिवार जिनकी मासिक आय 12 हजार रु से कम है तथा परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं है।
- 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित और 5 एकड़ से अधिक और असिंचित कृषि भूमि होने पर इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे।
- जिन परिवारों के पास मोटर युक्त चौपहिया वाहन है वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में हो, तो भी इस योजना की पात्रता नहीं होगी।
कैसे करें आवेदन?
- योजना से संबंधित आवेदन फॉर्म जनपद पंचायतों द्वारा ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराये जायेंगे।
- ग्राम पंचायत द्वारा 5 अक्टूबर, 2023 तक आवेदन प्राप्त किये जाएंगे।
- पात्र आवेदक ग्राम पंचायत में फॉर्म भरकर जमा कर पंचायत सचिव / ग्राम रोजगार सहायक से पावती प्राप्त करेंगे।
- मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के आवेदन जनपद पंचायतों द्वारा ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराये जायेंगे।
- आवास योजना में निर्धारित पात्रता रखने वाले ऐसे हितग्राही ग्राम पंचायत द्वारा प्रदाय किये गये आवेदन-पत्र में सभी बिन्दुओं की जानकारी भरकर फार्म ग्राम पंचायत में जमा करायेंगे।
- सचिव / ग्राम रोजगार सहायक द्वारा उन्हें आवेदन की पावती दी जायेगी।
- आवेदन-पत्र के साथ समग्र आईडी, आधार नम्बर, बैंक खाता क्रमांक, जॉब कार्ड (अगर उपलब्ध है), लाड़ली बहना का पंजीयन क्रमांक (केवल
- लाडली बहना योजना के हितग्राहियों के लिये), की स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति जमा करना होगा।
- ग्राम पंचायत में प्राप्त होने वाले सभी आवेदन-पत्रों की सूची प्रतिदिन एक्सल शीट में जनपद पंचायत को भेजी जायेगी।
- जनपद पंचायत द्वारा ग्राम पंचायतों से प्राप्त होने वाले सभी आवेदन-पत्रों को pmayg.nic.in पोर्टल पर लॉगिन कर “मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना” में हितग्राहियों को पंजीकृत किया जायेगा।
- आवेदन-पत्र प्राप्त किये जाने की अंतिम तारीख के एक सप्ताह में सीईओ जनपद पंचायत द्वारा प्राप्त आवेदन-पत्रों की पंचायतवार सूची मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को भेजी जायेगी।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, पंचायतवार प्राप्त सूची का परीक्षण करायेंगे।
- परीक्षण के बाद पात्र हितग्राहियों की ग्राम पंचायत/जनपद पंचायतवार जानकारी (सूची) राज्य शासन को प्रेषित करेंगे एवं राज्य शासन का अनुमोदन प्राप्त होने पर हितग्राहियों के आवास स्वीकृति की कार्यवाही मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा की जायेगी।
- आवेदकों को यदि किसी प्रकार की परेशानी होती है तो वो पंचायत में अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे।
किसे मिलेगा इस योजना का लाभ?
- मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना में 3 लाख 78 हजार 662 उन परिवारों को लाभ मिलेगा जो प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में आवास प्लस एप पोर्टल पर पंजीकृत हैं और जिनके आवेदन भारत सरकार के एमआईएस पोर्टल पर स्वतः रिजेक्ट हो गए हैं।
- योजना का लाभ MIS पोर्टल पर दर्ज होने से छूटे एवं चिन्हित 97 हजार परिवार को इसका मिलेगा।
- लाड़ली बहना आवास योजना में उन परिवारों को भी लाभ मिलेगा, जो सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 एवं आवास प्लस की सूची में शामिल नहीं है और जिन्हें केन्द्र अथवा राज्य की किसी भी आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।
- मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना में वे परिवार शामिल होंगे जिनके पास पक्की छत वाले मकान नहीं है अथवा दो से कम कमरों वाले कच्चे मकानों में निवासरत हो, मोटरयुक्त चौपहिया वाहन स्वामी नहीं हो या जिनके परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में नहीं हो, उसकी मासिक आय 12 हज़ार या कम हो।
- परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता नहीं हो और 2.5 एकड़ या इससे कम सिंचित भूमि हो अथवा 5 एकड़ से कम असिंचित कृषि भूमि हो।
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