वेतन सूचना: ख़बर दरअसल यह है कि शिक्षा विभाग द्वारा एक पत्र निर्गत किया गया है जिसका उद्देश्य ससमय शिक्षकों का वेतन भुगतान सुनिश्चित कराना और वेतन भुगतान में हो रही किसी भी प्रकार की देरी और लापरवाही पर अंकुश लगाना माना जा रहा है। और विभागीय आदेशों की अनदेखी और अनुपालन करने वालों के लिए अब भी मौका।
जिम्मेदारी और जवाबदेही
ख़बरों की मानें तो इस समय बिहार शिक्षा विभाग शिक्षा एवं शिक्षकों के हर मुद्दे और समस्याओं पर गम्भीरतापूर्वक चिंतन मनन कर रही है। और हर तरह से इसमें सुधार लाने और बेहतर से बेहतरीन बनाने के उद्देश्य से हर छोटे बड़े अधिकारीयों और अफसरों को अलग-अलग जिम्मेदारियाों के साथ-साथ जवाबदेही भी तय की गई है।
वेतन सूचना: क्या है विभागीय आदेश
दरअसल मामला यह है कि शिक्षा विभाग ने इससे पहले कई बार पत्र जारी कर यह आदेश दिया गया है कि हर विद्यालय महीने की 20 से 25 तारीख के बीच अपने-अपने प्रखण्डों में अब्सेंटी जमा कराना सुनिश्चित करें।
और प्रखण्डों को निर्देश दिया गया है कि वह हर महीने की 28 से 30 तारीख तक अनुपस्थिति अपने-अपने जिला कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें।
वेतन सूचना: जिलों को दिशा-निर्देश
और सभी जिलों को आदेश है कि जैसे ही विभाग द्वारा आवंटन जारी होकर जिलों को राशि प्राप्त हो जाए, राशि प्राप्त होने के उपरांत ही शिक्षकों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया सुनिश्चित किया जाए।
लेकिन मिली सूचना अनुसार अभी तक इस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है, जो विभागीय आदेशों का उल्लंघन माना जाएगा और दोषी पाए जाने पर विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है।
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