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लाखों पेंशनरों के लिए बेहद जरूरी खबर! नए साल से पहले पूरा कर लें यह काम! वरना नहीं मिलेगा पेंशन का लाभ!

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लाखों पेंशनरों के लिए बेहद जरूरी खबर! नए साल से पहले पूरा कर लें यह काम! वरना नहीं मिलेगा पेंशन का लाभ!

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Pensioners Pension Update: सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाखों लाभार्थी पेंशनरों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों के लिए बायोमैट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। इसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर 2022 है।

ऐसे में पेंशनरों को वार्षिक पेंशन सत्यापन करवाना जरूरी है। अन्यथा पेंशन की राशि अटक या रूक सकती है। वही जिनका सत्यापन हो गया है उनके खाते में पेंशन की राशि जारी कर दी जाएगी।

बंद हो सकती है पेंशन

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान (वृद्धावस्था,‎ विधवा, विशेष योग्यजन) ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत बायोमैट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। जिन पेंशनरों ने अबतक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है वे 31 दिसंबर 2022 से पहले पूरी कर लें।

अन्यथा पेंशन अटक सकती है या फिर बंद हो सकती है। बता दे कि चुरू, सीकर समेत कई जिलों में लाखों ऐसे पेंशनर्स मौजूद हैं, जिन्होंने अबतक सत्यापन नहीं करवाया है।

इन सब की रुक सकती है पेंशन

ध्यान रहे वार्षिक भौतिक सत्यापन में ओटीपी द्वारा सत्यापन की व्यवस्था समाप्त तक सिर्फ बायोमैट्रिक सत्यापन का ही विकल्प रखा है, ऐसे में सभी पेंशनरों को नए साल से पहले सत्यापन करवाना अति आवश्यक है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन से लाभान्वित हो रहे पेंशनरों का तय समय पर सत्यापन नहीं करवाने पर पेंशन का भुगतान बंद कर दिया जाएगा।

यानि समय पर पेंशन सत्यापन नहीं होने पर वृद्धावस्था, विकलांग और विधवा पेंशन धारकों की पेंशन राशि को विभाग रोकने की कार्रवाई कर सकता है।

बायोमेट्रिक से होगा सत्यापन

बता दें कि प्रति वर्ष नवंबर व दिसंबर में किसी पेंशनर द्वारा जन आधार से जुड़ी किसी अन्य सरकारी योजना का फायदा बायोमैट्रिक के माध्यम से लिया गया हो तो ऐसे पेंशनर्स को भौतिक सत्यापन कराने की आवश्यकता नहीं है।

पूर्व में ओटीपी द्वारा सत्यापन की व्यवस्था को समाप्त कर बायोमैट्रिक सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है। माह दिसंबर के अंत तक शत-प्रतिशत बायोमैट्रिक सत्यापन के अभाव में पेंशन भुगतान संभव नहीं हो सकेगा।

इन बातों का रखें ध्यान

  • पेंशनधारक द्वारा वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए ई-मित्र कियोस्क, राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ई-मित्र प्लस आदि केन्द्रों पर अंगुली की छाप बायोमैट्रिक्स से कर सकते है।
  • अंगुली की छाप बायोमैट्रिक्स से वंचित रहे पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन आई रिस स्कैन से भी किया जा सकता है।
  • यदि पेंशनर पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी (विकास अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी) के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होता है, तो अधिकारी स्वयं की SSO आईडी द्वारा SSP पोर्टल पर संबंधित पेंशनर का PPO नम्बर दर्ज करने पर पेंशनर के रजिस्टर्ड मोबाइल पर प्राप्त OTP के आधार पर भौतिक सत्यापन किया जा सकता है।
  • वृद्धावस्था, शारीरिक अस्वस्थता के कारण निर्धारित अवधि में वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं करवा पाए हो तो स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि 2 माह में ऐसे पेंशनर का सत्यापन, क्षेत्रीय सत्यापन अधिकारी की लिखित रिपोर्ट के आधार SDO व BDO द्वारा किया जा सकेगा।

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