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EPFO अपडेट: अब घर बैठे ही ऑनलाइन कर सकते हैं EPFO खाते की e-KYC, जानें पूरी प्रकिर्या विस्तार से।

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EPFO अपडेट: अब घर बैठे ही ऑनलाइन कर सकते हैं EPFO खाते की e-KYC, जानें पूरी प्रकिर्या विस्तार से।

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क्या है पीएफ खाता ?

EPFO के साथ पंजीकृत प्रत्येक कंपनी अपने कर्मचारियों को भविष्य निधि (PF) खाता संख्या प्रदान करती है। पीएफ नंबर एक अल्फ़ान्यूमेरिक कोड होता है। यह राज्य, क्षेत्रीय कार्यालय, स्थापना और पीएफ सदस्य कोड का प्रतिनिधित्व करता है। पीएफ ट्रस्ट, पीएफ नंबर का प्रबंधन करता है।

सूत्रों का मानना है कि सरकार की तरफ से PF खाता का केवाईसी कराना जरुरी है। कर्मचारियों की सैलरी का एक हिस्सा PF के रूप में कटता है। इसी लिए EPFO की तरफ से ऑनलाइन ई-केवाईसी की सर्विस दी जा रही है।

जिसके तहत EPF खाताधारकों को अपने अकाउंट के साथ आधार कार्ड समेत अन्य जरूरी दस्तावेजों की जानकारियां अपडेट करना जरूरी है।

कैसे करें ई-केवाईसी की पूरी प्रकिर्या

सबसे पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाना है। उसके बाद अपना 12 अंकों का UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉग-इन करना है।

लॉग-इन करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। पेज के ऊपरी हिस्से में एक हरी पट्टी दिखाई देगी। जिसमें मैनेज लिखा हुआ दिखाई देगा।

मैनेज पर क्लिक करने के बाद कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। जिनमें एक ऑप्शन KYC का भी होगा, आपको KYC पर क्लिक करना है।

KYC पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर एक नया पेज खुल जाएगा। जहां आपको कई सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। आपके पास जो-जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी के सामने बने चेक बॉक्स पर क्लिक कर उसकी डिटेल्स भर दें, ध्यान रहे कि आपको आधार, बैंक और पैन कार्ड की डिटेल्स भरना ज़रूरी है।

सब कुछ भरने के बाद नीचे की तरफ आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने के बाद आपकी सारी डिटेल्स अप्रूवल के लिए आपके एम्प्लॉयर के पास चली जाएंगी। जिसके बाद आपका एम्प्लॉयर उसे अप्रूव कर देगा और आपकी KYC डिटेल्स सफलतापूर्वक अपडेट हो जाएंगी।

E-KYC का क्या फायदा ?

EPF खाते का केवाईसी अपडेट करने के कई फायदे हैं और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और कई तरह की ऑनलाइन सेवाओं का लाभ भी नहीं उठा सकेंगे।

बिना केवाईसी अपडेट किए न तो आप अपने पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं और न ही ई-नॉमिनेशल फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने पीएफ खाते को ट्रांसफर भी नहीं कर सकते हैं।

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