Student Credit Card: बिहार सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। और छात्रों के पढाई को आसान बनाने के लिए सरकार हमेशा कई पहल करते रहे हैं। ऐसे विकसित बिहार के सात निश्चयों में से एक आर्थिक हल युवाओं को बल” के अन्तर्गत इण्टर 12वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्र/ छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 4 (चार) लाख रूपये तक का शिक्षा ऋण बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है।
इस योजना को प्राप्त करने का सही तरीका नीचे दर्शाया गया है।
आवेदन करने की निम्नलिखित शर्तें
- आवेदक अपना आवेदन DRCC में ही करेंगे।
- आवेदक को ऑनलाईन निबंधन कराने हेतु मोबाइल नं० एवं ईमेल आई0डी0 का होना अनिवार्य है।
- वैसे छात्र/छात्राऐं जो BA, B.Sc, B.Com, BCA, BBA, B.Tech, BE, Medical, MBA, MCA, MA, M.Sc, M.Com, B.Sc (Nursing), B.Ped, B.D.S, G.N.M, Polytechnic, BC/LLB (5 Years) Hotel Management, Aalim आदि पाठयक्रमों में अध्यनरत है, उन्हें बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से चार (4) लाख तक शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
- स्नातक स्तर के प्रारूप क्रमों में अध्यनरत छात्र/ छात्राओं की अधिकतम आयु 25 वर्ष एवं स्नातकोत्तर (पी०जी०) स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए 30 वर्ष अधिकतम आयु निर्धारित है।
- इस बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण राशि पर Moratorium अवधि जो कि पाठयक्रम समाप्ति से एक वर्ष तक अथवा आवेदक के नियोजित होने के अधितम 6 माह देय नहीं होगी।
- इस योजना के तहत छात्रों के लिए ऋण राशि पर सरल ब्याज (Simple Interest) की दर 4 प्रतिशत होगी। जबकि महिला, दिव्यांग एवं ट्रांसजेन्डर आवेदकों को मात्र 1 (एक) प्रतिशत सरल ब्याज की दर से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
- आवेदक को अधिकतम चार लाख की ऋण राशि में से कॉलेज का ट्यूशन फीस कालेज के खाते में एवं Living Expenses रहने एवं जीवन यापन बाहर किराये का एवं पाठ्य सामग्री की राशि आवेदक के खाते में भेजी जाएगी।
Student Credit Card के लिए आवश्यक कागजात
- आवेदक एवं सह-आवेदक का आधार कार्ड।
- मैट्रिक, +2 (Polytechnic पाठयक्रम के लिए 10वीं) एवं अंतिम सफल परीक्षा का अंक पत्र एवं प्रमाण-पत्र।
- प्राप्त छात्रवृति निःशुल्क शिक्षा संबंधी प्रमाण-पत्र आदि (यदि लागू हो)
- आवेदक के बैंक पासबुक की छाया प्रति, जिसमें शाखा का नाम, खाता सं0 एवं IFSC कोड अंकित हो।
- संस्थान में नामांकन का प्रमाण-पत्र जिसमें पाठयक्रम अवधि अंकित हो, अथवा बिहार राज्य से बाहर के संस्थान के लिए पाठ्यक्रम विवरणिका।
- संस्थान से प्राप्त पाठ्यक्रम शुल्क की विवरणी।
- आवेदक एवं सह आवेदक तथा माता/ पिता/ पति/ अभिभावक (रक्त संबंधी) का दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
- आवासीय प्रमाण-पत्र, अथवा बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति जिसमें आवास का पता स्पष्ट रूप से अंकित हो, अथवा बिजली बिल, अथवा टेलिफोन बिल, अथवा पासपोर्ट, अथवा ड्राईविंग लाईसेंस, अथवा वोटर आई०डी० कार्ड, अथवा मतदान हेतु प्रयुक्त प्रमाण-पत्रों में से कोई एक।
Student Credit Card: आवश्यक कागजात
- न्यून्तम मैट्रिक / 10वीं/ समक्ष परीक्षा उत्तीर्णता का प्रमाण-पत्र।
- आवेदक का आधार कार्ड।
- आवेदक का बैंक खाता।
- आवेदक के जिला का निवास प्रमाण-पत्र।
- आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो।
KYP (कुशल युवा कार्यक्रम)
विकसित बिहार के सात निश्चयों में से एक निश्चय “आर्थिकहल, युवाओं को बल” के अंतर्गत कुशल युवा कार्यक्रम का तीन माह (240 घण्टा) का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
कुशल युवा कार्यक्रम के तहत छात्र/ छात्राओं को कम्प्यूटर ज्ञान, भाषा ज्ञान, हिन्दी, अंग्रेजी एवं साफ्ट स्कील्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
आवेदन करने की निम्नलिखित शर्ते
- आवेदक अपना आवेदन जिला के जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र (DRCC) में ही करेंगे।
- आवेदक को ऑनलाईन निबंधन कराने हेतु मोबाइल नं० एवं ईमेल आई0डी0 का होना अनिवार्य है।
- आवेदक को कम से कम मैट्रिक / 10वीं कक्षा / समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है एवं इण्टर/ स्नातक/ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण अथवा अध्ययनरत छात्र छात्राऐं भी कुशल युवा कार्यक्रम का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- कुशल युवा कार्यक्रम प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु आवेदक की आयु सामान्य जाति के लिए 15-28 वर्ष, पिछड़ा गर्व / अन्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 15-31 वर्ष एवं अनुसूचित जाति / अनुसूचित जाति के लिए 15-33 वर्ष निर्धारित है।
- आवेदक को बिहार राज्य का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना
बिहार राज्य युवाओं को पूर्ण रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य से राज्य सरकार ने सात निश्चयों में से एक निश्चय ” आर्थिक हल युवाओं को बल” के अन्तर्गत मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित अहर्ता आवश्यक है।
इस योजना के तहत 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवा/युवती को रोजगार तलाशने के दौरान सहायता के तौर पर 1000 रू0 प्रति माह की दर से स्वयं सहायता भत्ता 2 वर्षों के लिए दी जाएगी।
आवेदन की प्रक्रिया
1. आवेदक अपना आवेदन जिला के जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र (DRCC) में ही करेंगे।
2. आवेदक को ऑनलाइन निबंधन कराने हेतु मोबाईल नम्बर, ई-मेल आई.डी. का होना अनिवार्य है।
- आवेदक को आवेदन करते समय किसी भी दस्तावेज की वेबसाइट पर मांग की जाने वाली सभी सूचनाओं को आवश्यकतानुसार भरना होगा।
- आवेदक बिहार का स्थायी हो निवासी तथा उसके पास कोई भी स्वरोजगार न हो।
- आवेदक को किसी अन्य सरकारी श्रोत से किसी भी प्रकार का भत्ता / छात्रवृत्ति / स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्ड / शिक्षा ऋण या किसी भी प्रकार का सरकारी सहायता प्राप्त नहीं हो ।
- आवेदक किसी भी सरकारी या गैर सरकारी/ अनुबंध/प्राईवेट कम्पनी/ लि० कम्पनी में नौकरी नहीं कर रहा हो।
- आवेदक को 1000 रू० प्रति माह लगातार 19 महीना तक ही दिया जायेगा व अगले 05 माह की राशि रोक दी जायेगी एवं व श्रम संसाधन विभाग द्वारा (कुशल युवा कार्यक्रम) के अन्तर्गत तीन माह / 240 घंटे का संचालित भाषा संवाद एवं बुनियादी कम्प्यूटर ज्ञान का प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रमाण-पत्र जमा करेंगे उसके बाद उन्हें 05 माह की राशि 5000 रू० दी जायेगी।
- आवेदक द्वारा प्रति माह SMS या Web Portal के माध्यम से अपने बेरोजगार होने की पुष्टि करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर अगले माह की राशि खातें में हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
आवश्यक कागजात
- मैट्रिक/10वी कक्षों” लोग समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 1.5/10 THIN (फौकानिया, मध्यमा आदि।
- इण्टर/12वीं कक्षा उत्तीर्ण/ समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण (मौलवी, आदि)।
- अपने जिला का निवास प्रमाण-पत्र।
- आवेदक का आधार कार्ड। 5. आवेदक का बैंक खाता।
- इण्टर / 12वीं कक्षा/ मौलवी / समकक्ष परीक्षा का (CLC/SLC/ MLC) विद्यालय / महाविद्यालय / मदरसा त्याग प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
बिहार राज्य प्रार्थना: